जागरण संवाददाता, आगरा। इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए गए। टिपलाइन से मिली सूचना के बाद साइबर थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है।
साइबर थाने में एसआइ अमित कुमार ने अरुण कुमार निवासी हाथरस रोड रामबाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कैफे संचालक ने इंस्टाख से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो व फोटो शेयर किए। दूसरा मुकदमा एसआइ प्रशांत कुमार की ओर रिचर्ड कैल्विन की इँ दर्ज कराया गया है। उन्होंने भी बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक फोटो को शेयर किया।
दोनों मामलों की जानकारी साइबर पुलिस को टिपलाइन से मिली थी। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि इस तरह के वीडियो मोबाइल, लैपटाप और टेबलेट में सेव करना, डाउनलोड करना या फिर उसे शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है।
सोशल मीडिया कँ उपभोक्ताओं पर नजर रखती है। कंपनियों समय-समय पर ऐसे उपभोक्ताओं की , जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करती है।
कार्रवाई से बचने के लिए ये करें
- फोन-लैपटाॅप व टेबलेट में बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो हैं तो उन्हें तत्काल डिलीट कर दें।
- वाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इस तरह का वीडियो आए तो न देखें न ही किसी दूसरे को शेयर करें।
- अगर कोई लगातार आपको इस तरह के वीडियो भेज रहा है तो उसकी शिकायत पुलिस से करें।
- किसी भी साइट से इस तरह के वीडियो को अपनी डिवाइस में डाउनलोड न करें।
