संवाद सूत्र, फतेहपुर। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने, पता एवं मुखिया में बदलाव कराने जैसे कार्यों के लिए लोगों को प्रखंड अथवा आपूर्ति कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
अधिकांश सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। जिससे आम लोगों को समय और धन दोनों की बचत होगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदक अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ऑनलtric कर सकेंगे।
आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति भी पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकेगी। स्वीकृति मिलने पर डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने, पता परिवर्तन, परिवार के मुखिया में बदलाव, यूनिट अपडेट कराने तथा डुप्लीकेट राशन कार्ड डाउनलोड करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। बिहार के लाभुकों के लिए राशन कार्ड संबंधी सेवाएं epds.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों के नागरिक अपने अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
एमओ मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर नजदीकी सीएससी केंद्र या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा लोगों को दलालों और अनावश्यक दौड़भाग से राहत मिलेगी।
